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आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की याचिका खारिज, पक्षकार बनाने से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें पक्षकार बाने से इनकार कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उल्लेखनीय है कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस के बाद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने घोष को गिरफ्तार किया था। वित्तीय अनियमितता के मामले में ही ईडी ने शुक्रवार को संदीप घोष के कोलकाता और हावड़ा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई आरोप लगाए थे। अली ने अपनी शिकायत में घोष पर अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे के निपटान, निर्माण निविदाओं में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।

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