कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स,विधान परिषद में गिरा विधेयक
कर्नाटक में एक करोड़ से अधिक सालाना आय वाले मंदिरों की आय पर दस प्रतिशत कर लगाने से जुड़ा विधेयक विधान परिषद में गिर गया है
- Published On :
24-Feb-2024
(Updated On : 24-Feb-2024 02:59 pm )
कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स,विधान परिषद में गिरा विधेयक
कर्नाटक में एक करोड़ से अधिक सालाना आय वाले मंदिरों की आय पर दस प्रतिशत कर लगाने से जुड़ा विधेयक विधान परिषद में गिर गया है. दो दिन पहले ही ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित हुआ था. इस विधेयक पर कर्नाटक में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हिंदी विरोधी होने के आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में सरकार हिंदू विरोधी नीतियां लागू कर रही है.
कांग्रेस की विधान परिषद में एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन के पास सत्ताधारी कांग्रेस से अधिक संख्या बल है. कांग्रेस के 30 एमएलसी हैं जबकि बीजेपी के 35 एमएलसी हैं, इसके अलावा 8 एमएलसी बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जेडीएस के हैं.कर्नाटक में लाये जा रहे 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2024' क़ानून के तहत सरकार सालाना एक करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से आय पर दस प्रतिशत टैक्स ले सकेगी जबकि दस लाख से एक करोड़ तक की आय वाले मंदिरों से 5 प्रतिशत टैक्स लिया जा सकेगा. बीजेपी ने इस विधेयक के बाद कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए हैं जबकि इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ये एक्ट पहली बार 2003 में ही लाया गया था.
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