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सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक, 

बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक, 

बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म के डेमोलिशन पर रोक लगा दी है.कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर ये रोक लागू नहीं होगी.

बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, देश में कहीं भी नहीं  होगी संपत्ति ध्वस्त | Supreme Court directs no demolition anywhere without  Court permission till October 1 ...

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.

मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर  को होगी.

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