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कर्नाटक MUDA जमीन आवंटन मामला: CM सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को MUDA (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) जमीन आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है।

कर्नाटक MUDA जमीन आवंटन मामला: CM सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को MUDA (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) जमीन आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो सके।

 क्या है पूरा मामला?

 MUDA ने 50:50 योजना के तहत भूमि आवंटन किया – यह योजना 2009 में लागू हुई थी, जिसके तहत जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे।
2020 में बीजेपी सरकार ने इसे बंद कर दिया, लेकिन MUDA ने इस योजना के तहत जमीन अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा।
विवाद: आरोप था कि CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाया गया।

 क्या थे आरोप?

 CM की पत्नी पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन MUDA ने अधिग्रहित की।
बदले में उन्हें महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गईं।
यह जमीन 2010 में उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने उपहार में दी थी।
आरोप था कि MUDA ने बिना अधिग्रहण किए ही इस जमीन पर योजना विकसित कर दी।

 लोकायुक्त जांच और नतीजा

 25 सितंबर: विशेष अदालत ने जांच के आदेश दिए।
27 सितंबर: लोकायुक्त पुलिस ने CM सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके भाई के खिलाफ FIR दर्ज की।
अब: सबूतों के अभाव में लोकायुक्त पुलिस ने क्लीन चिट दी और अंतिम रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी।

 आगे क्या होगा?

 लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि MUDA के 2016-2024 तक किए गए 50:50 योजना के भूमि आवंटनों की आगे जांच की जाएगी।
CRPC की धारा 173(8) के तहत अतिरिक्त रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।

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