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राष्ट्रपति ने दी मंजूरी: सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलेगा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

राष्ट्रपति ने दी मंजूरी: सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलेगा

दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत यह मंजूरी मांगी थी।

क्या है मामला?

ईडी ने हवाला लेनदेन से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर केस दर्ज किया था। आरोप है कि 2015 से 2017 के बीच जैन ने कई व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदीं, जिनका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं।

ईडी के आरोप और जांच

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी भेजी और बदले में 4.81 करोड़ रुपये की फर्जी आवास प्रविष्टियां (Accommodation Entries) प्राप्त कीं। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत भी मामला दर्ज किया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की।

अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है।

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