पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गाँव जाने से रोक दिया गया है. कोलकाता हाई कोर्ट की इजाज़त से वह मंगलवार को संदेशखाली जा रहे थे.रोके जाने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हाई कोर्ट की अनुमति हमारे पास है. आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते. इसके बारे में कहना चाहता हूं- आज सुबह से आपने नए सिरे से धारा 144 लागू कर दी है. लेकिन धारा 144 लगाने के इस आदेश से मेरा और शंकर घोष का कोई वास्ता नहीं है. माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष इस इलाके में जा सकते हैं.
हाई कोर्ट ने अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाज़त देते हुए कहा है कि वो वहाँ किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते.इससे पहले जब वो यहां जाने की कोशिश कर रहे थे तो दो बार प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख़ और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.
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