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भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट ने 18 नवंबर को पेश होने को कहा

तख्तापलट के दौरान भड़की हिंसा के बाद बांग्लादेश में दर्ज हुए हैं कई प्रकरण

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उनके देश की एक अदालत ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर को पेश होने को कहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं और अभी तक यही हैं।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने गुरुवार को कहा कि अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की गिरफ्तारी और उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इस्लाम के अनुसार इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार उक्त आदेश दिया है। अभियोजन टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 50 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी। शेख हसीना समेत 14 नेताओं, कानून प्रवर्तन के पूर्व अधिकारी और पत्रकारों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में लोगों को जबरन गायब करने और हत्या से जुड़े 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। इस्लाम ने मीडिया से कहा कि हसीना के शासन में मानवाधिकारों का हनन हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेज दिया। जुलाई से अगस्त तक हुए नरसंहार में शेख हसीना का हाथ था। हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है।

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