सुप्रीम कोर्ट की किसानों को गांधीवादी तरीके अपनाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गांधीवादी तरीके अपनाने और अस्थायी रूप से अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने की सलाह दी है।
- Published On :
14-Dec-2024
(Updated On : 14-Dec-2024 07:47 am )
सुप्रीम कोर्ट की किसानों को गांधीवादी तरीके अपनाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गांधीवादी तरीके अपनाने और अस्थायी रूप से अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने की सलाह दी है। अदालत ने किसानों से राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न करने की अपील की।
जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई। डल्लेवाल फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। अदालत ने पंजाब और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डल्लेवाल को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मनाया जाए।

बल प्रयोग न करने की चेतावनी
अदालत ने सरकार से कहा कि डल्लेवाल और अन्य प्रदर्शनकारियों के विरोध को खत्म करने के लिए किसी भी प्रकार के बल का उपयोग न किया जाए। साथ ही सरकार के प्रतिनिधियों को उनसे तुरंत संवाद करने का निर्देश दिया।
विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि
संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। 13 फरवरी को सुरक्षा बलों ने किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक दिया था।
राजमार्ग और रेल मार्ग अवरोध
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि किसानों और उनके संगठनों ने पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को बेमियादी समय के लिए अवरुद्ध कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में राजमार्गों पर अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और राज्य को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी।
आंदोलन के मुद्दे
किसान संगठनों का विरोध मुख्य रूप से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और अन्य किसान हितों से जुड़ी मांगों को लेकर है। यह आंदोलन किसानों और सरकार के बीच संवादहीनता और गतिरोध को उजागर करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से सड़क और रेल अवरोध हटाने और विरोध के लिए शांतिपूर्ण व कानून-सम्मत तरीका अपनाने का आह्वान किया है। साथ ही अदालत ने केंद्र और पंजाब सरकार से समाधान निकालने के लिए तत्परता दिखाने की अपेक्षा की है।
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