सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रज्ज्वल रेवन्ना की जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.प्रज्ज्वल रेवन्ना रेप और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में फिलहाल जेल में है.न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
रेवन्ना की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायत में धारा 376 आईपीसी बलात्कार के अपराध का उल्लेख नहीं किया गया था.
मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि प्रज्ज्वल के खिलाफ दायर की गई शिकायत धारा 376 के मुद्दे पर बात नहीं करती है.
इससे पहले 21 अक्तूबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेवन्ना की नियमित जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
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