मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कानून को चुनौती: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग किया
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कानून को चुनौती दी गई है।
- Published On :
05-Dec-2024
(Updated On : 05-Dec-2024 10:54 am )
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कानून को चुनौती: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग किया
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटाने वाले कानून को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे।केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून पेश किया, जिसके तहत इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री शामिल किया गया।इस कदम को कई नागरिक समाज समूहों और विपक्षी दलों ने असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति खन्ना, जो इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा थे, ने खुद को मामले से अलग कर लिया।उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि पहले की पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिए थे।यह मामला अब सर्दी की छुट्टियों के बाद एक अन्य पीठ को सौंपा जाएगा, और अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी।
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