इंदौर। शहर में आज हनी सिंह का कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। इसके लिए नगर निगम आयोजकों से लगातार टैक्स जमा कराने का कह रहा था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के दबाव के बाद आज आयोजकों ने 7 लाख 51 हजार रुपए की राशि जमा कराई। आयोजकों ने टिकट वितरण के आंकड़े छुपाकर निगम को चूना लगा दिया। इस पर महापौर ने कम से कम 50 लाख रुपए जमा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद तुरंत निगम की तरफ से आयोजकों को नोटिस जारी किया गया है।
महापौर के निर्देश के बाद अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने मेसर्स टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बगैर राशि जमा कराए आयोजन न हो। नोटिस में कहा गया है कि नियमानुसार 10 प्रतिशत मनोरंजन कर देना जरूरी है। आपके द्वारा आज यानी 7 मार्च को शपथ पत्र प्रस्तुत कर कुल 6696 टिकिट, राशि रू. 78,47,634/ का विक्रय बताकर 7,84,764/ आनलॉइन जमा करवाया गया है।
जीएसटी पोर्टल में अलग ही आंकड़े
नोटिस में जीएसटी पोर्टल का हवाला देते हुए लिखा गया है कि टोटल टैक्सेबल राशि 3,28,01,174.21 है। इसमें Integrated Tax-1,45,555.65, Central Tax-28,79,332.12, State/UT Tax- 28,79,332.12 बताया गया है। इसके विपरित नगर निगम को कुल टिकट विक्रय राशि रू. 78,47,634/ के लिये राशि रूपये 7,84,764/- ही मनोरंजन कर राशि जमा करवाई गई है।
50 लाख जमा कराने के आदेश
नगर निगम ने नोटिस में लिखा है कि इस आयोजन के सकल आय का 10 प्रतिशत मनोरजन एवं आमोद कर अनिवार्य रूप से अग्रिम जमा करावाएं। सकल आय की चार्टड अकाउंटेंट के द्वारा सत्यापित प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निगम राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए राशि रू. 50 लाख जमा करवाना सुनिश्चित करे। अगर आपके द्वारा सकल आय की चार्टड अकाउंटेंट के द्वारा सत्यापित प्रति अनुसार 50 लाख से कम राशि मनोरंजन कर हेतु होगी तो शेष राशि नियमानुसार आपको सुपुर्द कर दी जाएगी।
महापौर ने दिखाए सख्त तेवर
इस पूरे मामले में भले ही विभागीय अधिकारियों का रवैया ढुलमुल रहा, लेकिन महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लगातार मोर्चा संभाला। उनके दबाव के बाद आयोजकों ने जैसे ही राशि जमा कराई, महापौर फिर सचेत हो गए और उन्होंने जीएसटी पोर्टल भी खंगाल डाला। इसके बाद तुरंत अधिकारियों को कम से कम 50 ला रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। आयोजक शायद यह भूल गए थे कि यहां के महापौर हाईकोर्ट का पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुके हैं।
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