पेपर लीक ,लोकसभा में बिल पास, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना
सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक, फर्जी वेबसाइट के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाला बिल लोकसभा में पारित.
- Published On :
07-Feb-2024
(Updated On : 07-Feb-2024 04:12 pm )
पेपर लीक ,लोकसभा में बिल पास, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना
सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया है.
मंगलवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 को लोकसभा ने पारित किया . लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा. उन्होंने कहा, यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं. यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे-बेटियों के भविष्य से जुड़ा है.
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