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सुप्रीम कोर्ट का झटका: ट्रंप पर 'हश मनी' मामले में सजा  रोकने की अपील खारिज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के "हश मनी" मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा  पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का झटका: ट्रंप पर 'हश मनी' मामले में सजा  रोकने की अपील खारिज

 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के "हश मनी" मामले में शुक्रवार को होने वाली सजा  पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने 5-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप के अनुरोध को नामंजूर  कर दिया, जिससे उनके कानूनी संकट और गहरा गए हैं।

क्या है मामला?
साल 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए 1,30,000 डॉलर की राशि दी थी। इस भुगतान को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने का दोषी पाए जाने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया।

सुनवाई का नतीजा
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जुआन मर्चन ने इशारा किया कि वे ट्रंप को जेल की सज़ा देने पर विचार नहीं करेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रंप की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने इसे 'अपमानजनक' करार दिया लेकिन कहा कि यह 'उचित फैसला' था। गुरुवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया।

राजनीतिक प्रभाव
डोनाल्ड ट्रंप, जो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, इस फैसले से दबाव में आ गए हैं। यह मामला न केवल उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मचा रहा है।


 

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