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तोशा खाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी की सजा निलंबित

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सज़ा निलंबित कर दी है

तोशा खाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी की सजा निलंबित

 

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई सज़ा निलंबित कर दी है.इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने जनवरी 2024 में इस्लामाबाद के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की ओर से तोशा खाना मामले में सुनाई गई सजा निलंबित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी.

तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट ने इमरान और पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई 14 साल की  सजा की निलंबित - pakistan hc suspends ex pm imran s sentence in toshakhana  case-mobile

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया.अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपने आदेश में इमरान खान और उनकी पत्नी को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा दी थी. साथ ही अगले 10 साल तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य करार दे दिया था.

 

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