घृणा अपराध के खिलाफ बनाए गए स्कॉटलैंड के नए कानून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हेट क्राइम एंड पब्लिक ऑर्डर (स्कॉटलैंड) एक्ट को स्कॉटलैंड की संसद से साल 2021 में पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे अब लागू किया गया है। नए कानून के तहत उम्र, दिव्यांग, नस्ल, धर्म और लैंगिक पहचान को नए कानून के तहत घृणा अपराध से सुरक्षित किया गया है। हालांकि बोलने की आजादी के अधिकार के तहत इस कानून की तीखी आलोचना भी हो रही है।
नया कानून विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ नफरत पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ नफरत से निपटने के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। हालांकि इस कानून से महिलाओं को बाहर रखने का विरोध हो रहा है।
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