इस्लामाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सज़ा निलंबित करने वाली याचिका को ख़ारिज किया है.
ये मामला इद्दत से जुड़ा हुआ है.इमरान ख़ान और बुशरा बीबी ने जब निकाह किया था, तब इस्लामी रिवाज़ों के हिसाब से बुशरा बीबी ने अपने पहले पति से तलाक के बाद की ज़रूरी मियाद को पूरा नहीं किया था.
इस मामले में दोनों को तीन फरवरी को सात साल की सज़ा सुनाई गई थी.
इस्लामाबाद की अदालत से मिले झटके के बाद इमरान और बुशरा अब ऊपरी अदालत का रुख़ कर सकते हैं.अदालत ने इस मामले में मंगलवार को फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
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