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भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा, पाकिस्तान की कोर्ट का फैसला

दोनों पर 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के गलत इ्स्तेमाल का है आरोप

इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को 7 साल की सजा दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फैसला  रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।  उनके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी और छह अन्य पर भी इस मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर  10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज नासिर जावेद राणा ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में यह फैसला सुनाया। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया।  इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा अन्य आरोपी देश से बाहर हैं, इसके कारण इन दोनों पर ही मुकदमा चलाया गया।

पाकिस्तान का सबसे विवादित मामला

अल-कादिर ट्रस्ट में हुए भ्रष्टाचार का मामला पाकिस्तान के सबसे विवादित मामला माना जाता है। इसमें 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का गलत इ्स्तेमाल करने का आरोप है। ये पैसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को लौटाई गई थी, लेकिन कथित तौर पर इसे एक प्रॉपर्टी टाइकून के निजी लाभ के लिए जारी किया गया।  इस पैसे का इस्तेमाल झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण में किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुशरा बीबी और इमरान खान ने मिलकर किया था।

 

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