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डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता प्रावधान पर कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है, जिसमें ग़ैर-अमेरिकी माता-पिता के बच्चों को जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने की बात थी

डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता प्रावधान पर कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है, जिसमें ग़ैर-अमेरिकी माता-पिता के बच्चों को जन्म के साथ मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने की बात कही गई थी। यह आदेश 19 फरवरी से लागू होने वाला था।

ट्रंप का कार्यकारी आदेश क्या कहता है?

ट्रंप के कार्यकारी आदेश में नागरिकता न मिलने की शर्तों को स्पष्ट किया गया है:

  1. यदि बच्चे की मां अवैध रूप से अमेरिका में रह रही हो।

  2. अगर बच्चे के पिता अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हों।

  3. यदि मां अमेरिका की वैध, लेकिन अस्थायी निवासी हो।

  4. बच्चे के जन्म के समय पिता अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हों।

कोर्ट की कार्रवाई

सिएटल स्थित फेडरल कोर्ट में चार अमेरिकी राज्यों ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आदेश संविधान का उल्लंघन करता है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अमेरिकी कानून विभाग के वकील ने आदेश के पक्ष में दलील दी, लेकिन जज ने सवाल उठाया, "क्या यह संवैधानिक है?" इसके बाद जज ने इस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी।

विवाद का कारण

ट्रंप का यह कदम अमेरिका के 14वें संशोधन में दिए गए "जन्मसिद्ध नागरिकता" (Birthright Citizenship) के प्रावधान को चुनौती देता है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार मिलता है।

आगे की संभावना

कोर्ट का यह फैसला अस्थाई है, और मामले की अगली सुनवाई में इसे चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन इस आदेश को लागू करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं, इसका विरोध करने वाले इसे अमेरिकी संविधान के खिलाफ और मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं।

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