भोपाल...कोलकाता हाई कोर्ट ने प.बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट निरस्त करने का आदेश दिया है..कृष्णा गौर ने किया स्वागत
भोपाल...कोलकाता हाई कोर्ट ने प.बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट निरस्त करने का आदेश दिया है..कृष्णा गौर ने किया स्वागत
- Published On :
23-May-2024
(Updated On : 23-May-2024 11:16 pm )
भोपाल...कोलकाता हाई कोर्ट ने प.बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट निरस्त करने का आदेश दिया है..कृष्णा गौर ने किया स्वागत
Previous article
उज्जैन... धार्मिक स्थलों और मकानों के हिस्सों को हटाने पहुंची प्रशासन और नगर निगम की टीम
Next article
गुना...दो आरक्षकों पर लगे मारपीट व अभद्र टिप्पणी करने के आरोप
Leave Comments