उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी मेले में घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का विधेयक तैयार कर लिया गया है और इसे इसी माह लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा समान नागरिक कानून का प्रावधान किया गया था, जिसे अब उत्तराखंड में साकार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने "लैंड जेहाद" और "थूक जेहाद" जैसे मुद्दों पर सख्ती से कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 5,000 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है और देवभूमि की शुद्धता बनाए रखने के लिए "थूक जेहाद" पर विशेष नियम बनाए गए हैं।
धामी ने बताया कि राज्य में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया गया है। साथ ही, हल्द्वानी में हुई दंगा घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दंगा नियंत्रण कानून भी लागू किया गया, जिसके तहत दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तराखंड से प्रवाहित समान नागरिक संहिता की यह पहल देशभर में एक नई मिसाल बनेगी।
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