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यूपी सरकार ने धर्म परिवर्तन क़ानून में किया बदलाव, अब होगी उम्रक़ैद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पास करा दिया.

यूपी सरकार ने धर्म परिवर्तन क़ानून में किया बदलाव, अब होगी उम्रक़ैद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने  यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पास करा दिया.इस विधेयक के ज़रिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर सरकार ने आजीवन कारावास का प्रावधान रखा है. इससे पहले इसमें 1 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान था.इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सज़ा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है.

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धर्म परिवर्तन को लेकर फ़ंडिंग को इस क़ानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है. इसमें किसी भी देशी-विदेशी संस्था से फ़ंडिंग लेना अपराध के दायरे में आया है जिसमें भी आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है.अगर कोई व्यक्ति किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकी देता है या जान माल की संपत्ति की हानि करता है उसको भी अपराध के दायरे में लाया गया है.साथ ही जबरन शादी या धोखा देकर शादी करने को भी इस विधेयक में जोड़ा गया है.कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए जुर्माने के रूप में रक़म तय कर सकेगी.सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति, महिला, एससी-एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सज़ा और जुर्माना और कड़ा करने की ज़रूरत है. इसलिए, यह विधेयक लाया जा रहा है."

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