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नए टेलीकॉम कानून में कई कड़े प्रावधान, गलत तरीके से सिम कार्ड खरदीने पर 50 लाख का जुर्माना

अब एक आधार कार्ड पर 9 सिम से ज्यादा नहीं

नए कानून लागू हो जाने से फर्जी कॉल से भी मिलेगी राहत

नई दिल्ली। 26 जून से देशभर में 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023' लागू हो गया है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफटाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गयो तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी। वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी। साथ ही साथ आपके मैसेजेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। इसके अलावा पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी पावर को अपने पास रखा है।

सरकार के पास रहेंगे ये अधिकार

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें किसी इमरजेंसी या फिर जंग की हालात में सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को को अपने कंट्रोल में कर सकेगी। इसके बाद सरकार के पास उन्हें सस्पेंड करने की पावर भी रहेगी। देश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है।

धोखाधड़ी से भी मिलेगी राहत

नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम काल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे। अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेना होगा।

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