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उत्तराखंड: सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही

उत्तराखंड में सरकार ने दंगाइयों से निपटने के लिए अध्यादेश लागू किया है. इस के मुताबिक दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इसकी कीमत उन्हीं से वसूली जाएगी.