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शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, मानहानि के केस में कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 हजार का जुर्माना लगाया

भाजपा नेता सोमैया के एनजीओ पर लगाया था सौ करोड़ के घोटाले का आरोप

मुंबई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को कोर्ट ने मानहानि के केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुछ समय पहले राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा किरीट सोमैया के एनजीओ पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद सोमैया की पत्नी ने केस दर्ज कराया था।

उल्लेखनीय है कि संजय राउत ने पिछले साल भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा किरीट सोमैया के एनजीओ पर आरोप लगाया था। राउत ने कहा था कि सोमैया के एनजीओ मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सोमैया की पत्नी मेधा ने ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत कर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई है।

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