नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान घड़ी चुनाव चिह्न के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया है। एनसीपी (शरद पवार) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिह्न घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट डिस्क्लेमर के साथ घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेगा। कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिह्न के साथ कोर्ट में विचाराधीन भी लिखना होगा। 19 मार्च 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर यह साफ करे कि उसके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को नोटिस जारी कर पूछा है कि 19 मार्च के आदेश का पालन किया गया या नहीं? प्रचार सामग्री में डिस्क्लेमर लगाया गया या नहीं? कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वे निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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