महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है।
बैंक प्रतिनिधि ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद EOW ने कार्रवाई शुरू कर दी।
बैंक कोई भी नया ऋण नहीं दे सकता और मौजूदा ऋणों का नवीनीकरण नहीं कर सकता।
नई जमाराशियां स्वीकार करने और निवेश करने पर रोक।
कोई भी देनदारी या संपत्ति का लेनदेन नहीं किया जा सकता।
ग्राहक अपने बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से पैसे नहीं निकाल सकते।
हालांकि, 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि (DICGC) से प्राप्त की जा सकती है।
RBI ने साफ किया कि यह कार्रवाई बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए।
बैंक प्रतिबंधों के साथ अपना व्यवसाय जारी रखेगा और RBI स्थिति की लगातार निगरानी करेगा।
यह प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा और समीक्षा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा।
यदि किसी ग्राहक की जमा राशि 5 लाख रुपये तक है, तो वह DICGC से बीमा राशि प्राप्त कर सकता है।
बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक निकासी पर रोक जारी रहेगी।
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