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सुबह बजंरगियों ने निगमकर्मियों को पीटा, भारी मशक्कत के बाद रात 9.30 बजे तीन के खिलाफ दर्ज हो पाई एफआईआर

सुबह से रात तक चलती रही उठापटक, एफआईआर के लिए परेशान होता रहा निगम

इंदौर। अवैध रूप से संचालित गौशाला हटाने गए निगमकर्मियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह डंडों से पीटा। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसमें तीन निगमकर्मी घायल भी हुए, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने में निगम के पसीने छूट गए। भारी मशक्कत के बाद रात 9.30 बजे तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाई।

निगम की शिकायत पर अन्नपूर्णा थाने में शाम को बजरंग दल के कार्यकर्ता विजय कालखोर, संजय महाजन और तेज सिंह राठौर और अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2), 296, 351 (2), 132, 110, 191 (2), 191 (3), 190 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें से 110 हत्या के प्रयास की धारा, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह 191 (3) घातक हथियारों से दंगा करने की धारा है, जिसके तहत 5 वर्ष की सजा हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे सत्यदेव नगर और दत्त नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। निगमकर्मी गौवंश को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। निगमकर्मियों ने समझाया तो मारपीट करने लगे। डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल के अनुसार 3 लोगों को चोटें आई हैं। 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। जिन गौशालाओं पर कार्रवाई की गई है, उन्हें पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके थे।

 

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