इंदौर। खंडवा रोड के ग्राम लिंबोदी स्थित कॉलोनी महालक्ष्मी धाम की रेरा अनुमित पर संकट है। जमीन के मालिक ने इस कॉलोनी के डेवलपरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही जमीन मालिक ने रेरा अनुमति नहीं देने के लिए एक आवेदन भी लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि कॉलोनाइजरों ने जमीन का सौदा होने के बाद भी कब्जा नहीं दिया और अब गलत तरीके से न केवल प्लॉट बेचे जा रहे हैं, बल्कि डमी व्यक्ति खड़ा कर रेरा अनुमति के लिए भी आवेदन किया गया है।
राजमहल कॉलोनी के निवासी विकी जेठवानी ने यह आवेदन लगाया है। इसमें कहा गया है कि संतोष देवकान प्रा.लि. के तर्फे डायरेक्टर, सुनिल मंदवानी, अशोक मंदवानी, राधेश्याम मंदवानी व मुकेश माटा या उनके नाम से डमी व्यक्तियों द्वारा किए गए रेरा अनुमति प्राप्त करने के आवेदन को निरस्त किया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 10.462 हेक्टयर जमीन को क्रय करने का सौदा 19 फरवरी 2014 को संतोष देवकान प्रा.लि. के डायरेक्टर सुनिल मंदवानी, अशोक मंदवानी, राधेश्याम मंदवानी व मुकेश माटा के साथ किया था। पैसे भी दे दिए, लेकिन जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला। अब इस जमीन को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। इस पर हमने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदौर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। कलेक्टर से मिलकर इस संबध में शिकायत भी की गई थी।
7 करोड़ 73 लाख लेने के बाद भी नहीं दे रहे कब्जा
आवेदन में बताया गया है कि उक्त भूमि संतोष देवकॉन कम्पनी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19/07/2011, 30/04/2013 व 28/08/2013 के माध्यम से क्रय की है। विक्रय पत्र दिनांक 19/02/2014 के माध्यम से प्रार्थी व उसके साथी को विक्रय करने का सौदा संतोष देवकॉन द्वारा किया गया है। 19/02/2014 के अनुबंध की शर्त क्रमांक 3,4,5,6 में सबकुछ स्पष्ट किया गया है, लेकिन इन शर्तों का पालन नहीं किया गया। आवेदन में कहा गया है कि 7 करोड़ 73 लाख देने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा रहा है। संतोष देवकॉन कम्पनी के डायरेक्टरों द्वारा अब ये ज़मीन दूसरे व्यक्तियो को बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं अब कॉलोनाइजरों ने रेरा अनुमति के लिए आवेदन भी लगाया है।
कई थानों में दर्ज हैं धोखाधड़ी के केस
संतोष देवकान प्रा.लि. के डायरेक्टर सुनिल मंदवानी, अशोक मंदवानी, राधेश्याम मंदवानी व मुकेश माटा के विरुद्ध अलग-अलग थानों में भी उक्त जमीन के लिए धोखाधड़ी को लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। थाना जूनी इंदौर में प्रकरण क्रमांक 56/2015 जिसको सुनील मंदवानी व अशोक मंदवानी के विरुद्ध दिनांक 04/02/2015 को केएन पांडेय द्वारा पंजीबद्ध कराया गया। थाना राजेंद्र नगर में प्रकरण क्रमांक 1174/2015 जिसको सुनील मंदवानी के खिलाफ दिनांक 30/11/2015 को निरीक्षक द्वारा पंजीबद्ध कराया गया। थाना जूनी इंदौर में प्रकरण क्रमांक 481/2019 जिसको सुनील मंदवानी के विरुद्ध दिनांक 15/12/2019 को अनिल गौतम द्वारा पंजीबद्ध कराया गया। थाना तेजाजी नगर में प्रकरण क्रमांक 750/2021 जिसको संतोष देवकान प्रा.लि. के तर्फे डायरेक्टर, सुनिल मंदवानी, के विरुद्ध द्वारका प्रसाद वर्मा द्वारा दिनांक 18/12/2021 को पंजीबद्ध कराया गया।
गलत तरीके से प्लॉट बेचने की कोशिश
सुनील मंदवानी द्वारा डायरेक्टर की हैसियत से अलग अलग अनुबंध कमल नाचनी एवं अंकुश नाचनी के साथ मिलकर महालक्ष्मी धाम को डेवलप करने वाली कम्पनी संतोष देवकान प्रा.लि.में अपने 51 प्रतिशत अंश बेचने का सौदा किया है। बाद में उनके द्वारा यह अनुबंध निरस्ती की ज़ाहिर सूचना भी अखबार में दी गयी है। उक्त सूचना में यह भी बताया गया कि कमल नचानी व अंकुश नचानी अवैधानिक रूप से कम्पनी के डायरेक्टर बन बैठे हैं। कंपनी द्वारा उन्हें 30/09/2023 को एक नोटिस जारी कर कंपनी के संचालक पद छोड़ने को कहा गया है। जब कमल नचानी व अंकुश नचानी को इसकी जानकारी लगी तब से वे कंपनी की डायरेक्टर के रूप में अपने मुलाजिमों राहुल नीमा एवं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ मिलकर प्लॉट बेचने की कोशिश करने लगे। इस पर प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। कमल नचानी एवं अंकुश नचानी के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज हैं और ईडी भी उन पर कार्रवाई कर रही है।
एक होटल मालिक कर रहा करोड़ों का घोटाला
इस मामले में करोड़ों रुपए की जमीन का बेचने का खेल सिर्फ डायरियों पर हो रहा है। सबसे खास बात यह कि एक ही जमीन को अलग-अलग लोग कई लोगों को बेच रहे हैं। इन जमीनों को बेचने में एक होटल और क्लब मालिक की बड़ी भूमिका है। जब तक इसकी जांच-पड़ताल होगी तब तक शहर के कई लोगों को करोड़ों का चूना लग चुका होगा।
किस जमीन को लेकर है विवाद
आवेदन में कहा गया है कि कुल सर्वे नम्बर 11 कुल रकबा 10.462 हेक्टयर के रेरा अनुमति नहीं दी। ये खसरा नंबर इस प्रकार हैं-
-हल्का नम्बर पुराना 14 नया 26 स्थित सौ नम्बर खसरा न. 240/3/2 रकबा 0.002 हेक्टेयर
-खसरा न.240/6/2, रकबा 2.612 हेक्टेयर, खसरा न. 240/2/2, रकबा 1.423 हेक्टेयर, खसरा न. 240/3/1 रकबा 1.192 हेक्टेयर
-खसरा न. 240/1/1 रकबा 0.717 हेक्टेयर, खसरा न. 240/4 रकबा 0.649 हेक्टेयर
-खसरा न. 240/5 रकबा 0.526 हेक्टेयर, खसरा न. रकबा 240/6/1 हेक्टेयर 0.526
-खसरा
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