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खजराना गणेश मंदिर के लिए भू माफिया दीपक मद्दा के चंगुल से मुक्त होगी हिना पैलेस, कलेक्टर ने सरकार को भेजा प्रतिवेदन

जेल से छूटने के बाद फिर से हिना पैलेस के प्लॉट बेचने में जुटा दीपक मद्दा

इंदौर। भू माफिया दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन मद्दा जेल से बाहर आने के बाद शहर की कई विवादित कॉलोनियों के निपटारे में फिर से जुट गया है। वह खजराना क्षेत्र की सबसे ज्यादा विवादित कॉलोनी हिना पैलेस के प्लॉटों को निकालने की कोशिश कर रहा है। इधर, प्रशासन इस विवादित कॉलोनी को भूमाफियाओं के चंगुल से निकालकर इसका इस्तेमाल खजराना गणेश मंदिर के विस्तार में करना चाहता है। कलेक्टर ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है। 
कलेक्टर आशीष सिंह की कोशिश है कि ऐसी अधिकांश कॉलोनियों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। इसी के तहत वे हिना पैलेस कॉलोनी को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख सचिव को भेजे अपने प्रतिवेदन में कलेक्टर ने ग्राम खजराना स्थित श्रीराम गृह निर्माण संस्था एवं अन्य खातेदारों की जमीन को नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के तहत धारा 20 की छूट का उल्लघंन करने से इसे शासकीय घोषित करने को कहा है। प्रतिवेदन में छूट निरस्त कर विमुक्त भूमि को शासकीय भूमि घोषित करने की बात भी कही गई है। कलेक्टर ने यह भी लिख है कि इस जमीन का इस्तेमाल खजराना गणेश मंदिर के विकास में किया जाएगा। कलेक्टर ने अपने पत्र में ग्राम खजराना तहसील जूनी इंदौर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1019/2/1, 1020, 1023/1, 1024, 1030, 1031, 1033, 1034, 1040/2, 1035, 1043/1, 1043/3, 1048, 1049/2, 1051, 1094/1, 1094/2/2, 1038/3. 1019/2/2, 1059/1, 1040/1, 1015/1435/1, 1015/1435/2, 1036/1, 1036/3, 1037, 1038/1. 1063/2, 1067, 1069, 1070, 1071/1, 1072 रकबा 7.911 हेक्टेयर जमीन का जिक्र किया है। 
प्रतिवेदन भेजने से पहले ली विधिक राय
प्रमुख सचिव को प्रतिवेदन भेजने से पहले कलेक्टर ने इस मामले में विधिक राय ली थी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम खजराना की प्रश्नगत भूमि श्रीरामगृह निर्माण सहकारी संस्था को विक्रय करने हेतु सहकारिता अधिनियम के प्रसार एवं कमजोर वर्गो के लाभ के उद्देश्य से सद्भाविक आधारों पर विमुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेशों से मिली सशर्त विमुक्ति के आधार पर श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा के प्रकरण क्रमांक 4/ए-90/बी-19 (5)/88-89 में पारित आदेश दिनांक 17.04.1989 से नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 19 (5) अंतर्गत सशर्त विमुक्ति प्राप्त की गई है। इसकी प्रथम शर्त में स्पष्ट लिखा  है कि तत्कालीन खातेदारों को अधिनियम की धारा 20 (1) क में दी गई विमुक्ति की शर्तें क्रेता श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था पर भी बंधनकारी है। समुचित अवसर एवं समय के बावजूद संस्था ने म.प्र. शासन राजस्व विभाग के उपर्युक्त आदेशों तथा सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा के प्रकरण क्रमांक 4/ए-90/बी-19 (5)/88-89 में पारित आदेश दिनांक 17.04.1989 में उल्लेखित शर्तों का दुराशय पूर्वक व जानबूझ कर पालन नहीं किया है। 
अवैध रूप से प्लॉट बेच रहा दीपक मद्दा
कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कुख्यात भू-माफिया दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक जैन उर्फ दीपक मद्दा पिता आनंदीलाल सिसोदिया व अन्य द्वारा शासन से विमुक्ति प्राप्त संस्था की भूमि को विमुक्ति आदेशों की शर्तों के विपरित संस्था से क्रय कर मात्र अवैध लाभ अर्जित करने के दुराशय से अवैध कालॉनी हिना पैलेस में सम्मिलित कर भूखण्ड के रूप में विक्रय करना आरंभ किया। इसके विरूद्ध संस्था की भूमियों को संस्था के सदस्यों को आवंटित न करते हुए अवैधानिक रूप से धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर अवैध हिना पैलेस कॉलोनी में सम्मिलित करने संबंधी अपराध क्रमांक 0160/2021 अंतर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भा०द०वि० तथा अपराध क्रमांक 0162/2021 अंतर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471 120बी भा०द०वि० मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (सी) पंजीबद्ध किया गया है।
शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना गया
प्रश्नगत भूमि एवं संस्था के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों तथा कराई गई जांच से यह स्पष्ट होता है कि संस्था ने राज्य शासन द्वारा लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रसारित किए गए विमुक्ति आदेश की शर्तों का गंभीर उल्लघंन किया है। संस्था ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में विमुक्ति आदेश की शर्त क्रमांक 06 का स्पष्ट एवं गंभीर अल्लंघन पाऐ जाने से प्रश्नगत भूमि शासन के हित में वेष्ठित कर शासकीय घोषित किया जाना उचित है।
खजराना गणेश मंदिर के लिए होगा इस्तेमाल
कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अगर इसे शासकीय भूमि घोषित करने के प्रस्ताव को शासन स्वीकृति देता है, तब इस बेशकीमती भूमि का उपयोग राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज कर "खजराना गणेश मंदिर" के विस्तारीकरण में उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त विवेचनाओं के आधार पर शासनहित में वेष्ठित किए जाने की अनुशांसा संहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सादर प्रेषित है। 
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्रवाई
सीएम डॉ. मोहन यादव ने जब से कार्यभार संभाला है वे भूमाफियाओं के चंगुल से आम जनता को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी सीएम की मंशा के अनुरूप कार्रवाई शुरू की है। इसी के तहत हिना पैलेस का प्रकरण शासन को भेजा गया है। इसके अलावा भी कलेक्टर सिंह शहर की कई अन्य कॉलोनियों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की कोशिश में लगे हैं। 
सीएम का भी नाम बदनाम कर रहा मद्दा
भूमाफिया दीपक मद्दा जेल से बाहर आने के बाद अपने शातिर दिमाग से शहर की कई अवैध कॉलोनियों के मामले निपटाने में लग गया है। सूत्र बताते हैं कि अब तो वह सीएम के नाम का भी इस्तेमाल कर रहा है। कभी भोपाल तो कभी उज्जैन जाने का बोलकर वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। वह खुलेआम कहता है कि उसे किसी का डर नहीं, सीएम से उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में शासन को भी ऐसे भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि किसी आम आदमी का
नुकसान न हो।  

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