भोपाल। आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के गिरफ्त में आने के बाद लोकायुक्त और ईडी की टीम उससे पूछताछ कर चुकी है। अब आयकर विभाग भी सौरभ से जेल में पूछताछ करेगा। भोपाल की कोर्ट ने आयकर विभाग को इसकी मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के आवेदन पर गुरुवार को न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अफसरों से पूछा था कि सौरभ से पूछताछ करने कौन-कौन जाएगा? इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने बगैर लिस्ट के ही मंजूरी दे दी। सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 14 दिन की रिमांड पर दूसरी बार जेल भेजे गए हैं, जिसकी अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली है। मेंडोरी के जंगल में 19 और 20 दिसंबर की रात इनोवा कार से जो 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए थे, उसी संबंध में पूछताछ की जानी है। आयकर विभाग के अफसरों ने इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। उसने पूछताछ में बताया था कि कार उसके नाम से है, लेकिन उसका उपयोग सौरभ शर्मा करता है। इसके साथ ही चेतन ने कई अन्य जानकारियां भी दी हैं।
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