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ईडी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका,सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- समन से  इतनी बेचैनी क्यों

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए है

ईडी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका,सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा- समन से  इतनी बेचैनी क्यों

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए है। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अवैध रेत खनन मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को तलब किया था।

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राज्य सरकार ने अधिकारियों के साथ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से पूछा कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। किस कानून के तहत। आप हमें बताएं कि राज्य की रुचि कैसे है और वह प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नोटिस जारी तक तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से जवाब  मांगा | Supreme Court seeks response from Tamil Nadu government on filing  petition against EDसुप्रीम ...

गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी किए गए समनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। ईडी ने 2002 में तमिलनाडु में दर्ज कई एफआइआर और प्राप्त जानकारी पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

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