नई दिल्ली। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया है। कोर्ट ने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद करें। 16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूब के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर अलहाबादिया पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं, जिन पर देश में बवाल मच गया। उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गईं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं। यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है। इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही है। ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है।
कोर्ट ने कहा-माता-पिता, बहनें सब शर्मिंदा होंगे
याचिकाकर्ता की दलील पर कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को चर्चा में आने का शौक है। जो धमकी का ऐलान कर रहा है, शायद उसे भी ऐसा शौक होगा। कोर्ट कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है, माता-पिता, बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे। कोर्ट ने रणवीर अलहाबिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा रहे हैं। जांच में पूरा सहयोग करें। जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों। इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआईआर दर्ज न हो। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है और रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा।
Leave Comments