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संदेशखाली ; शाहजहां की गिरफ्तारी हो, हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करे

संदेशखाली ; शाहजहां की गिरफ्तारी हो, हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार करे. शाहजहां शेख़ पर 24 उत्तर परगना के संदेशखाली गांव में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने और लोगों की जमीन हड़पने के आरोप हैं. राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह अपराध करने वाले को बचा नहीं रही है और सात दिन के भीतर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

अदालत ने कहा कि संदेशखाली केस में शाहजहां शेख़, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, पुलिस अधीक्षक और पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य के गृह सचिव को पार्टी बनाया जाए. कोर्ट ने निर्देश दिया- शाहजहां शेख को पुलिस गिरफ्तार करे.

कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए टीएमसी ने दावा किया कि कोर्ट के पुराने आदेशों ने पुलिस के हाथ बांध रखे थे और पुलिस शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी. टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, यह कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश था, जिसने दर्ज एफआईआर की जांच करने पर रोक लगा दी थी. गिरफ्तारी एक जांच के बाद ही होती है. अगर कोई अदालत स्टे लगाती है, तो आप जांच भी नहीं कर सकते ऐसे में गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? यदि आप पिछले अदालत के आदेश को पढ़ेंगे, तो उन्होंने जांच पर स्टे लगाया था और मामले को 6 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था.उन्होंने ये भी कहा कि अब जब कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है तो पुलिस कार्रवाई करेगी और सात दिन में शेख़ गिरफ्तार होंगे.

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