जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जन प्रतिनिधि कोर्ट ने मैसूर की लोकायुक्त पुलिस को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जमीन आवंटित किए जाने के मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया है.स्पेशल कोर्ट के जज संतोश गजानन भट ने स्रीमयी कृष्णा की शिकायत पर जांच शुरू करने का आदेश दिया है.कोर्ट ने आदेश दिया कि लोकायुक्त पुलिस एफआईआर दर्ज कर 24 दिसंबर 2024 तक जांच पूरी करेगी.
स्पेशल कोर्ट का ये ऑर्डर कर्नाटक हाई कोर्ट के कल के निर्णय के बाद आया है.
इसके पूर्व हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को रद्द कर दिया गया था, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी.
मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीएम सिद्दारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को 14 जगहों पर प्लाट का आवंटन किया था.
आरोपों के मुताबिक एमयूडीए ने उनकी 3.16 एकड़ जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा किया था. ये जमीन उन्हें उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुनस्वामी की तरफ से 20 साल पहले उपहार स्वरूप दी गई थी.इसी जमीन के बदले एमयूडीए ने उन्हें 14 जगहों पर जमीन दी है.
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