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पायलट के लिए खुशखबरी: अब हर हफ्ते मिलेगा 48 घंटे का आराम

देशभर के पायलट के लिए राहत की खबर आई है।

पायलट के लिए खुशखबरी: अब हर हफ्ते मिलेगा 48 घंटे का आराम

देशभर के पायलट के लिए राहत की खबर आई है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पायलटों को अब हर हफ्ते 36 घंटे की जगह 48 घंटे का विश्राम मिलेगा। यह संशोधित नियम 1 जुलाई 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

क्या हैं नए बदलाव?

 साप्ताहिक विश्राम 36 घंटे से बढ़कर 48 घंटे होगा।
एक सप्ताह में लगातार 168 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा।
रात में उड़ान संचालन के लिए अधिकतम उड़ान समय 8 घंटे और अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे होगी।
रात में लैंडिंग की संख्या 6 की जगह 2 तक सीमित होगी।

कब से लागू होंगे ये नियम?

 1 जुलाई 2024 से एयरलाइंस चरणबद्ध तरीके से नए नियम लागू करेंगी।
अन्य सभी संशोधित नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे।
कुछ पहलुओं पर अभी विचार हो रहा है, जिन्हें 1 जुलाई 2025 तक लागू कर दिया जाएगा।

पायलट संघों की प्रतिक्रिया

पायलट यूनियनों ने इन नए नियमों का स्वागत किया, क्योंकि इससे थकान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ, भारतीय पायलट गिल्ड और भारतीय पायलट संघ की याचिका पर सुनवाई जारी है।

DGCA का हलफनामा

DGCA ने अदालत को बताया कि यह बदलाव पायलटों की सुरक्षा और कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए किया गया है। एयरलाइंस, पायलट समूहों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।

पायलट के लिए यह बड़ा बदलाव उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। सरकार और एयरलाइंस के इस फैसले से विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता को और मजबूती मिलेगी।

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