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अस्पताल में किसी तरह की हिंसा हुई तो छह घंटे में दर्ज हो एफआईआर, केंद्र ने दिए सख्त निर्देश

कोलकाता के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद केद्र सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद 14 अगस्त की रात अस्पातल में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। आधी रात कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में घुसकर आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ की। सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त फैसला लिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर अस्पतालों में डॉक्टर्स पर हमला या हिंसा होती है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराई जाए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. अतुल गोयल द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों तथा देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को जारी किया गया।

अस्पताल को तहस-नहस कर दिया था

उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल के नजदीक पुलिस बैरिकेड तोड़कर कर भीड़ परिसर में घुस गई थी। कुछ लोगों ने कुर्सियां और बोर्ड तोड़ दिए थे। यह घटना तब हुई जब जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों प्रदर्शन कर रही थीं।

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