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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

इस्तीफा देने वाले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को छुट्‌टी पर भेजा

कोलकाता। एक सरकारी अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी के पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी किसी और सरकारी कॉलेज में नियुक्ति कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा है।

कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने दोपहर एक बजे केस डायरी पेश की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष ने कल इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया गया था।

 

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