आदेश में बेंगलुरु के लोगों से कहा गया है कि पेयजल का इस्तेमाल बागवानी, वाहन धोने या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में न करें.
बोर्ड ने कहा है कि ऐसा करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि जल संकट की वजह से नागरिकों से जल संरक्षण के लिए कहा गया है.
बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिकारी के मुताबिक के पास रोजाना के इस्तेमाल के लिए 33 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में 130 करोड़ लीटर ट्रीटेड वॉटर है. इसके अलावा, बड़े निजी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास अलग से 60 करोड़ लीटर ट्रीटेड वॉटर है. पेयजल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ये पर्याप्त हैं.
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