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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सियालदह कोर्ट का फैसला

9 जनवरी को पूरी हो गई थी सुनवाई, अब 20 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला

कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में  संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया है। संजय रॉय को 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। फैसले के बाद आरोपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा।

कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमे की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दोषी ने पहले पीड़िता का रेप किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने दो उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है, लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में 11 नवंबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

यह है मामला

9 अगस्त 2024 की सुबह अचानक उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली। पहले डॉक्टर के आत्महत्या करने की सूचना बाहर आई। कुछ देर बाद पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की लाश अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर अर्ध-नग्न मिली है। मामले में रेप के बाद हत्या किए जाने का ऐंगल सामने आया। घटना के अगले दिन 10 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। संजय रॉय घटना की रात को मेडिकल कॉलेज परिसर में जाते हुए नजर आया और कुछ घंटे बाद वह घबराहट में बाहर निकला

 

 

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