हिमाचल प्रदेश: कांग्रेस के छह विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिया
- Published On :
29-Feb-2024
(Updated On : 29-Feb-2024 01:46 pm )
हिमाचल प्रदेश: कांग्रेस के छह विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिया. स्पीकर का यह फैसला तब आया है, जब इसी हफ़्ते मंगलवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के इन छह विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था. कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ उन्हें याचिका मिली थी.
उन्होंने कहा, इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली थी. मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफ़ी विस्तार से इसकी जानकारी दी है...मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्य नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था.इस कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं. विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी.
Previous article
हिमाचल प्रदेश; राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ,कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा को घेरा
Next article
कंगना की उम्मीदवारी पर बोले जयराम ठाकुर- 'वो बोल्ड हैं,
Leave Comments