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हिमाचल प्रदेश; अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला अहम  विधेयक पास

दल-बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए विधायकों की पेंशन बंद करने का महत्वपूर्ण विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास हो गया

Article By :
Abhilash Shukla

abhilash shukla editor

हिमाचल प्रदेश; अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला अहम  विधेयक पास

दल-बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए विधायकों की पेंशन बंद करने का महत्वपूर्ण विधेयक  हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास हो गया.हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के पास होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल लाना जरूरी था. इसे हमारी विधानसभा ने स्वीकार किया है.

 

उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में तो चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन जनता ने हमें 40 पर फिर से पहुंचाया. हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ. विपक्ष का काम सिर्फ कहना है.

ये ऐसे समय पर पास हुआ है जब कांग्रेस के छह विधायकों को 2024-25 का बजट पारित किए जाते समय विधानसभा में अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था.

 

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