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15 जून तक खाली करो दिल्ली कार्यालय; आप को एससी का निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से राउज़ एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा है

15 जून तक खाली करो दिल्ली कार्यालय; आप को एससी का निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से राउज़ एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये दफ़्तर जिस जगह बना है वह प्लॉट दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित हुआ था. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोकसभा चुनाव निकट हैं, चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वह अपने दफ़्तर की ज़मीन के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बेंच ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं, ताकि दिल्ली हाई कोर्ट को विस्तार के लिए दी गई इस ज़मीन पर जल्दी काम शुरू हो सके.

 

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