सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुए एक मुकदमे में जारी अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करके इन दोनों से अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीलन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी से अवमानना नोटिस का जवाब न देने की वजह पूछी. असल में यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वा
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