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रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हों 

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मुकदमे में जारी अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत पेश होने का आदेश दिया है.

रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हों 

 

सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर हुए एक मुकदमे में जारी अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करके इन दोनों से अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

SC restrains Patanjali from issuing misleading ads, sends contempt notice  to baba Ramdev and Acharya Balakrishna

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीलन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी से अवमानना नोटिस का जवाब न देने की वजह पूछी. असल में यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वा

 

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