एनआरआई कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एनआरआई कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
- Published On :
26-Sep-2024
(Updated On : 26-Sep-2024 10:49 am )
एनआरआई कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एनआरआई कोटे से जुड़ी पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
इससे पहले पंजाब सरकार के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी. इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे.
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए प्रवासी भारतीयों की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने एनआरआई उम्मीदवार की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए उम्मीदवारों के दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई-बहनों को इसमें शामिल किया था.
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