पतंजलि विज्ञापन मामला: झूठा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया
- Published On :
11-Apr-2024
(Updated On : 12-Apr-2024 11:13 am )
पतंजलि विज्ञापन मामला: झूठा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दोनों ने गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांगी है.रामदेव और बालकृष्ण ने ये माफीनामा गुमराह करने वाले विज्ञापनों को जारी करने के मुद्दे पर दायर किया था.

अदालत ने इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाने के लिए उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी सख़्त फटकार लगाई और कहा कि वो इसे हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं.
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, हम आपसे इसका हिसाब लेंगे.सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, "हम इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं. शपथ लेकर झूठ बोलने का अपराध हुआ है. हम अब इस पर फैसला करेंगे.
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