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पतंजलि विज्ञापन मामला: झूठा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार 

सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया

पतंजलि विज्ञापन मामला: झूठा हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार 

 

सुप्रीम कोर्ट ने  योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को ये कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दोनों ने गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांगी है.रामदेव और बालकृष्ण ने ये माफीनामा गुमराह करने वाले विज्ञापनों को जारी करने के मुद्दे पर दायर किया था.

Supreme Court On Patanjali Ad Row, Said Not Satisfied With Centre's  Response - Amar Ujala Hindi News Live - Patanjali Ad Row:सुप्रीम कोर्ट ने  बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लगाई फटकार,

अदालत ने इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाने के लिए उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी सख़्त फटकार लगाई और कहा कि वो इसे हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं.

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, हम आपसे इसका हिसाब लेंगे.सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, "हम इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं. शपथ लेकर झूठ बोलने का अपराध हुआ है. हम अब इस पर फैसला करेंगे.

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