पेपर लीक;घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया कानून-जयराम
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा स्पष्ट है कि ये क़ानून नीट, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-यूजीसी-नेट और दूसरे घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया है.
- Published On :
22-Jun-2024
(Updated On : 25-Jun-2024 12:24 pm )
पेपर लीक;घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया कानून-जयराम
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को भारत की राष्ट्रपति ने 13 फ़रवरी 2024 को मंज़ूरी दी थी.आख़िरकार, राष्ट्र को बताया गया कि यह क़ानून शुक्रवार से लागू हो चुका है.स्पष्ट है कि ये नीट, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-यूजीसी-नेट और दूसरे घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया है.

उन्होंने कहा, इस कानून की ज़रूरत थी. लेकिन यह कानून पेपर लीक होने के बाद उनसे निपटता है. सबसे महत्वपूर्ण वो क़ानून, सिस्टम और प्रक्रिया है जो सबसे पहले यह सुनिश्चित करे कि पेपर लीक नहीं हो.शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस क़ानून को देश में लागू कर दिया.नए क़ानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है.
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