वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल से चलने वाले वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
इस साल अक्टूबर में दिल्ली में एक्यूआई के 300 से ऊपर पहुंच जाने के कारण जीआरएपी-2 लागू कर दिया गया था.
सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से जीआरएपी-3 लागू किए जाने की घोषणा की है.इसके तहत इमारतों के निर्माण ,तुड़ाई,स्टोन क्रशिंग पर प्रतिबंध लगेगा बीएस-3 और बीएस-4 के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली और एनसीआर के शहरों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में चलाने पर प्रतिबंध है.वहीं बीएस-3 और बीएस-4 मानकों वाले चौपहिया वाहनों का दिल्ली में और बाहर से आने पर प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 मानक वाले डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति है.दिल्ली में दूसरे राज्यों की उन बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी या बीएस-6 मानक वाले नहीं हैं.
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