कांग्रेस बकाया आयकर मामले में हाईकोर्ट पहुंची
कांग्रेस ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है
- Published On :
12-Mar-2024
(Updated On : 12-Mar-2024 10:27 am )
कांग्रेस बकाया आयकर मामले में हाईकोर्ट पहुंची
कांग्रेस ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इससे पहले शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ स्थगन याचिका खारिज कर दी थी।

कांग्रेस के विवेक तन्खा ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि कांग्रेस के खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने विगत वर्षों के 'टैक्स रिटर्न' में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘लोकतंत्र पर हमला’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।
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