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नए आपराधिक क़ानून को लेकर कांग्रेस ने उठाए  सवाल

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इन क़ानूनों की और सरकार के रवैये की निंदा की है

नए आपराधिक क़ानून को लेकर कांग्रेस ने उठाए  सवाल

एक जुलाई 2024 से देश में तीन नए आपराधिक क़ानून लागू हो गए हैं. 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में ये तीनों क़ानून पास किए गए थे. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शुरुआत से ही इन क़ानूनों का विरोध कर रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इन क़ानूनों की और सरकार के रवैये की निंदा की है.खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का ख़ूब दिखावा कर रहें हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो तीन क़ानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए. 'इंडिया' अब ये “बुल्डोज़र न्याय” संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा.

नए आपराधिक क़ानून को लेकर कांग्रेस ने उठाए कई गंभीर सवाल - BBC News हिंदी

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी नए आपराधिक क़ानूनों के लागू होने पर आपत्ति दर्ज़ की है. मनीष तिवारी ने इन कानूनों पर फिर से विचार करने की बात कही है.

Fodder Scam: Jharkhand HC Stays Contempt Notice Against Congress Leader Manish  Tiwari [Read Petition]

मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, नए आपराधिक क़ानून एक जुलाई से लागू हो गए - जो भारत को एक पुलिस स्टेट में बदलने का आधार रखता है. इन्हें लागू होने से रोका जाना चाहिए और संसद को फिर से इनकी जांच करनी चाहिए.सोमवार से लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली में बड़े बदलाव लाएंगे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मौजूदा वक्त के कई सामाजिक कुरीतियों और कई अपराधों को भी शामिल किया गया है.

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