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केंद्र सरकार; जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर पाँच साल का बैन

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया

केंद्र सरकार; जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर पाँच साल का बैन

केंद्र सरकार ने  जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में अलगाववादी विचारधारा के संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े जेकेएनएफ़ को तत्काल प्रभाव से ग़ैरकानूनी असोसिएशन घोषित कर दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को लेकर एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को ग़ैरक़ानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया.

पाया गया कि संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने की गतिविधियों में शामिल है.

 

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